सुप्रीम कोर्ट से ममता को झटका, सीबीआई के सामने पेश होंगे पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार - FACT HAI BHAI

facts meaning in hindi,amazing facts in hindi about life,amazing facts in hindi about science ,rochak tathya in hindi,रोचक तथ्य फोटो,फनी अमेजिंग फैक्ट्स,हैरान कर देने वाले रोचक तथ्य पढ़ाई के रोचक तथ्य

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, 5 February 2019

सुप्रीम कोर्ट से ममता को झटका, सीबीआई के सामने पेश होंगे पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को झटका देते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने सारदा चिटफंड जांच मामले में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि राजीव की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी।

नई दिल्ली 
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह साफ किया राजीव की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी।कोर्ट ने राजीव को बंगाल से बाहर शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा है। बता दें कि बंगाल की सीएम ममता सीबीआई के खिलाफ तीन दिन से धरने पर बैठीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उनको झटका लगा है। अदालत ने साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई की मानहानि याचिका पर नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। 

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि SIT ने की सबूतों के साथ छेड़छाड़ 
बहस के दौरान सीबीआई की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि एसआईटी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और मामले की सही तरीके से जांच नहीं की। उन्होंने कहा कि बंगाल में संवैधानिक संस्थाएं चरमरा गई हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि एसआईटी डेटा और लैपटॉप को सुरक्षित नहीं रख पाई। एसआईटी ने सीबीआई को गलत कॉल्स डेटा दिया था। बंगाल सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर को परेशान करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सीबीआई अफसरों को परेशान कर रही है। 
CJI बोले- पूछताछ में दिक्कत क्या है? 
इसपर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राजीव कुमार को पूछताछ में क्या दिक्कत है? चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिर कमिश्नर सीबीआई के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? चीफ जस्टिस ने पूछा कि पश्चिम बंगाल सरकार को हमारे जांच के आदेश से किस तरह की दिक्कत है। चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को जांच में शामिल होने का आदेश देने में दिक्कत नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मानहानि की याचिका मामले में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और राजीव कुमार को नोटिस देगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि राजीव कुमार को मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होना होगा। 
सीबीआई ने सोमवार को दाखिल की थी याचिका 
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सबूत लाकर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यदि राजीव कुमार यदि सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो सीबीआई उनके खिलाफ सबूत लाकर दे, हम उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वह पछताएंगे। 

कलकत्ता हाई कोर्ट में राजीव की याचिका पर टली सुनवाई 
इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के कारण इसकी सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है। बता दें कि कोलकाता पुलिस आयुक्‍त राजीव कुमार सीबीआई पूछताछ के खिलाफ कलकत्‍ता हाई कोर्ट गए थे। उन्‍होंने हाई कोर्ट से सीबीआई पूछताछ से अंतरिम राहत मांगी थी। कलकत्‍ता हाई कोर्ट राजीव कुमार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और इस मामले में आज सुनवाई की तारीख दी थी। 

इसलिए शुरू हुआ विवाद? 
सीबीआई की 40 अधिकारियों की एक टीम कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से चिटफंड घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए रविवार को उनके आवास पर गई थी लेकिन टीम को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें जीप में भरकर थाने ले जाया गया। टीम को थोड़े समय के लिए हिरासत में भी रखा गया। घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार की रात 8:30 बजे से धरने पर बैठी हुई हैं। इसे वह ‘संविधान बचाओ’ विरोध प्रदर्शन कह रही हैं। 
Web Title cbi vs mamta supreme court decision

No comments:

Post a Comment

AD

loading...

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages